BHILAI. भिलाई नगर निगम अंतर्गत आने वाले वार्डों में अब आपने गंदगी फैलाई तो अब आपकी खैर नहीं। नगर निगम द्वारा आपको दंडित करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। भिलाई नगर निगम द्वारा गंदगी फैलाने वाले 22 लोगो पर 30 हजार रुपए का पैनाल्टी लगाया गया गया है।
निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने निरंतर काम किया जा रहा है। निगम क्षेत्र में डस्टबिन के बजाए बेतरतीब तरीके से कचरा फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भिलाई नगर निगम प्रशासन अब सख्त से कार्रवाई करेगा। कहीं भी ऐसा करते पाए जाने पर सीधे फाइनल वसूला जाएगा।
भिलाई शहर साफ-सुथरा रहे इसके लिए निगम प्रशासन नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने कचरे को निर्धारित स्थान पर डालने अपील करने के साथ ही जागरूक भी कर रहे है। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद भी कुछ लोग नहीं मान रहे है। कहीं भी कचरा फेंकने या बिल्डिंग मटेरियल डालकर सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। निगम प्रशासन के वैशालीनगर और मदर टेरेसा नगर जोन के स्वास्थ्य अमले ने जोन क्षेत्र का निरीक्षण और गंदगी फैलाने वाले 22 लोगों से 30 हजार पांच सौ रुपए वसूला गया।
– सामान कर रहे जप्त
भिलाई नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास ने गंदगी फैलाने वालों से लेकर बिल्डिंग मटेरियल या अन्य तरह से सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने अधिकारियों को निर्देशित किया है। कमिश्नर के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा लगातार निरीक्षण कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वृंदानगर में टीने का व्यवसाय करने वाले दो व्यवसायियों के यहां गंदगी पाए जाने पर पांच-पांच हजार रुपए और वार्ड-29 में ही बोरे का व्यवसाय करने वाले व्यापारी के यहां बेतरतीब तरीके से गंदगी होने के कारण दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
– इन पर हुई कार्रवाई
जोन-2 के स्वास्थ्य अमले द्वारा निरीक्षण के दौरान गंदगी पाए जाने पर उत्तम पाण्डे से 75 सौ रुपए, सपना जैन से एक हजार रुपए, कमलेश किराना स्टोर्स से दो हजार रुपए, सोनी किराना से दो हजार रुपए, नियाज अहमद से पांच हजार रुपए, अनवर अली से पांच हजार रुपए, चौहान सिलाई केंद्र से दो हजार रुपए वसूला गया। जोन-3 क्षेत्र में नसीब, अशीक, साहिल, इमरान खान, छ.ग. ब्रायलर से दो-दो सौ रुपए वसूला गया। साथ ही नागराज, नास्ता सेंटर, बीरू सोनकर, बाबूलाल, भिलाई फास्ट फूड, नाली पर अवैध कब्जा करने वाले खंडे होटल से, हीरो होटल, सांई नमकीन, बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने वाले सेफ सांईप्रेस से, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर फल दुकान संचालिक आदि को जुर्माना लगाया गया है।