VARANASI. सोमवार को वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया। इसपर पीडीपी (PDP) चीफ महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट कर अदालत के फैसले पर सावल उठाया है। मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा अदालत के फैसला कि श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) का मामला सुनने योग्य है इससे दंगा भड़केगा।
सोमवार को ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसला आने के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन देते हुए ट्वीट किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी पर अदालत के इस फैसले से दंगा भड़केगा और एक सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा जो बीजेपी का एजेंडा है। अफसोस की बात है कि अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती हैं।
बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को कहा कि ज्ञानवापी मामले पर अदालत का फैसले निराशाजनक है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि जिला अदालत का ज्ञानवापी के संबंध में प्रारंभिक फैसला निराशाजनक और दुखदायी है। उन्होंने बताया कि 1991 में संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों को वैसे ही रखा जायेगा जैसे वो 1947 में थे। और उन के खिलाफ कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
मौलाना रहमानी ने कहा कि इसके बावजूद देश की एकता की परवाह नहीं करने वाले लोग ही धार्मिक स्थलों के मुद्दों को उठाते है। और स्थानीय अदालत ने 1991 के कानून की अनदेखी करते हुए एक हिंदू समूह के दावे को स्वीकार कर याचिका को स्वीकृत कर लिया है।