CHANDIGHRH. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में दलेर मेहंदी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में दलेर मेहंदी को 3 सालों की सजा सुनाई गई थी। जिसे निलंबित कर दिया गया है। बता दें सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दलेर मेहंदी ने जो अपील दाखिल की है उसे हाईकोर्ट की ओर से एडमिट कर लिया गया है। पटियाला की निचली अदालत ने 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए 3 सालों की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में इसी फैसले को लेकर दलेर मेहंदी ने अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में अपील एडमिट होते ही 19 साल पुराने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो दलेर मेहंदी उसी पटियाला जेल में बंद हैं जहां क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। लेकिन, अब कोर्ट का आदेश आने के बाद पटियाला जेल से दलेर मेहंदी की रिहाई होगी और मामले की सुनवाईआगे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चलती रहेगी।
दलेर मेहंदी की ओर से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 15 सितंबर यानी आज मामले की अगली सुनवाई के लिए तय की थी। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।
यह मामला 19 साल पुराना कबूतरबाजी यानी मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में दलेर महंदी के साथ-साथ उनके भाई शमशेर सिंह भी आरोपी थे। लेकिन साल 2017 में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद साल 2018 में कोर्ट ने इस मामले में दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
खबरों की मानें तो कई हाई प्रोफाइल लोग इस जेल में बंद हैं। जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। ये पूरा मामला साल 2003 में सामने आया था। जब बक्शी सिंह नाम के एक शख्स ने दिलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह के खिलाफ पटियाला सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि दोनों ने उनको कनाडा भेजने के लिए 13 लाख रुपए लिए थे। लेकिन, ना तो उन्हें कनाडा भेजा गया औए ना ही अब उनके पैसे वापस किए जा रहें हैं। बक्शी सिंह के साथ-साथ 30 अन्य शिकायतकर्ता ने उनपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गंभीर आरोप लगाया था।
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