भिलाई। दहेज प्रकरण के एक पुराने मामले में गलत जांच को लेकर कोर्ट ने दुर्ग पुलिस की तीन महिला पुलिस अफसरों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इस सबंध में भिलाई नगर थाना प्रभारी को उक्त तीनों के खिलाफ एफआईआर कराने कहा है। साथ दहेज प्रताड़ना की शिकायत करने वाली महिला पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। एफआईआर के बाद 30 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने कहा है।
दहेज प्रकरण के उक्त मामले में कोर्ट ने माना है कि महिला थाने में पदस्थ दो निरीक्षण व एक उप निरीक्षक ने गलत विवेचना और दस्तावेजों से कूटरचना किया है। जिला न्यायालय दुर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनी तिवारी ने मामले की सुनवाई करते हुए तात्कालीन महिला थाना प्रभारी सी तिर्की, महिला थाना प्रभारी वी प्रभा राव, उप निरीक्षक मोहनी साहू तथा शिकायत कर्ता प्रतिभा सिंह के खिलाफ एफआईआर को आदेश दिया है।
यह है मामला
उतई रोड़ निवासी प्रतिभा सिंह ने अपने पति दीपक त्रिपाठी, उसके भाई रवि, पिता बृजभूषण त्रिपाठी व चाचा मोहन त्रिपाठी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। इस मामले में जांच के बाद पति दीपक त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई। दीपक की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता बृजभूषण त्रिपाठी ने 8 अक्टूबर 2020 को एसपी से शिकायत की थी। बता दें बृजभूषण त्रिपाठी भी दुर्ग पुलिस में सिपाही है।
शिकायत में बृजभूषण त्रिपाठी ने महिला थाने टीआई व जांच अधिकारी पर गलत विवेचना का आरोप लगाया। इन्होंने सीआरपीसी की धारा 41 (1)(क) का पालन नहीं किया। उन्होंने दस्तावेजों में भी कूटरचना का आरोप लगाया है। धारा 41 (1)(क) का प्रारूप जो जमा किया गया है, उसमें दीपक के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सबंध में बृजभूषण त्रिपाठी ने महिला थाना प्रभारी से जांच की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और एसपी से भी शिकायत की।
हाईकोर्ट ने दिया था निचली कोर्ट जाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रार्थी को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद इस मामले में जिला न्यायालय दुर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनी तिवारी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने पाया कि धारा 41 (1)(क) के प्रारूप में फर्जी हस्ताक्षर हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि गलत विवेचना कर धारा 498ए, 506 व 34 का मामला दर्ज किया गया है।
आर्यसमाज मंदिर में हुई थी शादी
जिस दीपक त्रिपाठी व उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का अरोप लगा है उनके परिजनों का कहना है कि दीपक व प्रतिभा की शादी आर्यसमाज मंदिर में हुई थी। दोनों शादी के बाद करीब डेढ़ साल तक साथ रहे लेकिन प्रतिभा सिंह कभी ससुराल नहीं आई। परिजनों का कहना है कि बिना ससुराल आए ही दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया।
सभी जांच सही, कोर्ट में देंगे जवाब
इधर इस मामले में महिला थाना प्रभारी वी प्रभा राव ने कहा कहना है कि प्रतिभा सिंह नाम की युवती ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने सही दिशा में जांच की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमें गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। हम कोर्ट को इसका जवाब देंगे।