रायपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद जहां देश भर में एक बार फिर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग फिर से अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। यही नहीं कार्यालय, कार्य स्थल व फैक्ट्रियों में भी काम करने वाले लोग अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाएंगे।
इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, सिनेमा हॉल आदि स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 बंधित सभी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने इस आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ में हालात सामान्य
कोरोना संक्रमण के लिहाज से छत्तीसगढ़ में हालात सामान्य हैं। यहां दैनिक संक्रमण के मामले काफी कम हैं। कई जिलों में तो यह आंकडृा शून्य है। वहीं देश के अन्य राज्यों में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है इसके देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज आदेश जारी का मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवाया किया गया है।

सराकर द्वारा जारी आदेश




































