भिलाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो रही है। इस सबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 मार्च से 15 मई तक के बीच लिए जाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार 15 मार्च तक स्कूलों को अपना पंजीयन पूरा करना है।
बता दें शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शेड्यूल के मुताबिक 15 मार्च तक सभी निजी स्कूलों को अपनी पंजीयन प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके बाद 17 मार्च 15 मई तक छात्रों का पंजीयन किया जाएगा। 15 जून तक लाटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 16 से 30 जून तक प्रवेश लिया जाएगा।
तय समय तक यदि पूरी तरह से सीटें नहीं भर पाती तों एक से 15 जुलाई तक छात्रों का दोबारा पंजीयन किया जाएगा। दूसरे चरण में 16 से 25 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 27 जुलाई से दो अगस्त तक लाटरी निकाली जाएगी। इसके बाद तीन से 14 अगस्त तक स्कूलों में दाखिला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की मानिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी भी बनाए जाएंगे।
बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीट आरक्षित
बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत दुर्ग जिले में 500 से अधिक निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इन स्कूलो में नर्सरी, केजी 1, केजी 2 व कक्षा एक के लिए 25 फीसदी सीटों पर एडमीशन होगा। इन स्कूलों में 25 फीसदी सीट बीपीएल परिवार (गरीबी रेखा के नीचे) एवं अंत्योदय कार्डधारी परिवारों बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई है।
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर छात्रों का पंजीयन होगा। RTE पंजीयन के दौरान पालक का पहचान पत्र, बच्चे का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी होने पर जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही बीपीएल सर्वे सूची व मेडिकल प्रमाण पत्र भी साथ में रखना होगा।