भिलाई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में फिर से पाबंदियों की शुरुआत हो गई। मंगलवार को प्रदेश के साथ ही जिला प्रशासन ने भी कोरोणा का लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेषकर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए पाबंदियां रहेंगी। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जारी आदेश आदेश के अनुसार दुर्ग पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व कराया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रहेगा। यदि कोई यात्री इस टेस्ट के बिना पहुंचता है तो स्टेशन पर ही उनकी टेस्टिंग होगी। जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती क्वारंटाइन रहना होगा।
इसके अलावा कलेक्टर ने सार्वजनिक आयोजनों, खेलकूद के भव्य आयोजन, भीड़ एकत्र होने वाले सभी कार्यक्रमों में पर पूरी तरह से प्रतिबंद लगाने का निदेश दिया है। साथ ही थिएटर, शॉपिंग मॉल, मैरीज हॉल आदि को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ ही किये जाने का निर्देश दिया है। जारी आदेश के अनुसार बाजारों में खरीदी समय मास्कअनिवार्य होगा। दुकानदारों को यह निर्देश है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और माक्स व सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। उपरोक्त दिशानिर्देशों को का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दो दिनों से दुर्ग में संक्रमण में मामलों में उछाल आने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। दुर्ग के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में संक्रमण बढ़ा है। राजधानी रायपुर में सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं वहीं बिलासपुर व रायगढ़ भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियान दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों से इसका कड़ाई से पालन करने कहा गया है।