तीरंदाज डेस्क, भिलाई। धर्म संसद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशभर में अलग अलग हिस्सों में धर्म संसद के नाम हो रही अनर्गल बातों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सीजेआई को पत्र लिखकर इस पर कड़े निर्णय लेने की मांग की है। इस दौरान वकीलों ने देश में हो रहे कई धर्म संसदों का उल्लेख किया है।
उल्लेखनीय है कि देश के अलग-अलग राज्यों में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों में हमारे धर्मगुरुओं द्वारा भड़काऊ बयान दिया जा रहा है। ताजा मामले में रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र से पहुंचे धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को नमन किया था। मंच से कालीचरण महाराज ने कहा था महात्मा गांधी को मारकर नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया था। यही नहीं कालीचरण महाराज ने यह भी कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद के दौरान धर्म गरुओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह कहा
सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखकर धर्मसंसदों पर सवाल उठाएं हैं। वकीलों ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि धर्म संसदों की आड़ में धर्मगुरुओं द्वारा अनर्गल बातें की जा रही है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। वकीलों का कहना है कि ऐसे धर्मसंसदों की आड़ में देश की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास हो रहा है। धर्म गुरुओं द्वारा हिंदुओं को जागने व नरसंहार करने जैसी बातों को फैलाया जा रहा है जो कि देश में अल्पसंख्यकों के मन में भय का वातावरण फैला रहा है। CJI को भेजे पत्र पर दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, सलमान खुर्शीद और पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश सहित कई प्रख्यात वकीलों के हस्ताक्षर हैं।
रायपुर में एफआईआर
रविवार को धर्मसंसद के दौरान महात्मा गांधी को अपशब्द कहे जाने को लेकर राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाने में एफआईआर की गई है। नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे ने रावणभाटा ग्राउंड में आयोजित धर्मसंसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के विरुद्ध शिकायत की। शिकायत पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 578/2021 धारा 505(2), 294 IPC के तहत अपराध दर्ज़ किया गया है।