रायपुर। राज्य में परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर नई सुविधा की शुरूआत की है। इससे वाहन मालिकों को विभाग तक पहुुंचकर फीस जमा करने की परेशानी से निजात मिली है। नई सुविधा के तहत अब वाहन मालिक गाड़ियों के फीस का भुगतान आनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
जानकारी अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
ऐसे लें सुविधा
इस सुविधा के संबंध में मिली जनकारी अनुसार परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल परमालिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अगर वाहन मालिक को ऐसा लगता है कि गाड़ी निर्धारित मापदंड से अधिक ऊंची और चौड़ी है, तो मालिक घर बैठे ही आनलाइन फीस जमा कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
गाड़ियों के राज्य में प्रवेश के लिए फीस निर्धारित
जानकारी के लिए बता दें ओवर डाइमेंशन गाड़ियों के राज्य में प्रवेश के लिए बीस हजार की फीस निर्धारित की गई है। बताया गया है कि वाहन पोर्टल में जाकर वाहन मालिक के द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करते ही उन्हें तत्काल ही आनलाइन अनुमति दे दी जाएगी। आनलाइन प्राप्त अनुमति पत्र को दिखाने के पश्चात गाड़ी को राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्कॉड द्वारा तुरंत ही सुविधाजनक तरीके से परिवहन करने दिया जाएगा।
ऐसे किया जा सकता है आनलाइन भुगतान
विभाग से मिली जानकारी अनुसार गाड़ी मालिक www.parivahan.gov.in लिंक को क्लिक कर पोर्टल के आनलाइन सर्विस में जाकर चेक पोस्ट टैक्स/फीस का चुनाव कर आगे बढ़ें, चुनाव के बाद आवेदक से विजिटिंग राज्य का नाम और सर्विस पूछा जाएगा। आगे बढ़ने पर छतीसगढ़ के लिए एडवांस पेमेंट आफ ओडीसी फीस (ADVANCE PAYMENT OF ODC EXEMPTION FEE FOR CHHATTISGARH) का पेज दिखेगा, जिसमें गाड़ी नंबर डालकर गाड़ी का बॉडी टाइप व ओवर डाइमेंशन टाइप सेलेक्ट कर आवेदक फीस का भुगतान कर सकते हैं।
(TNS)