बिलासपुर। एसीबी व ईओडब्ल्यू (ACB and EOW) के पूर्व चीफ व निलंबित एडीजी जीपी सिंह (ADG GP Singh) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जीपी सिंह ( GP Singh) की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने उन्हें उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल, जीपी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी।
जानकारी के अनुसार जीपी सिंह (GP Singh)ने अपने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ( Ashutosh Pandey) के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट (High Court) में नई याचिका पेश की है। उन्होंने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा है कि एफआईआर से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक एफआईआर पर स्टे देने की मांग की गई। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
(TNS)