रायपुर (raipur)। नगरीय निकाय निर्वाचन (urban body elections) की अधिसूचना (notification) 27 नवम्बर शनिवार से लागू कर दी गई है। अधिसूचना के उपरांत किसी भी प्रकार के स्थानांतरण (transfer) अथवा पूर्व में हुए स्थानांतरण के पश्चात भारमुक्ति (relief) को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित (ban) कर दिया गया है। मुख्य सचिव (Chief Secretary) अमिताभ जैन ने आज शासन के सभी विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आवश्यकता पर राज्य निर्वाचन आयोग लेगा निर्णय
पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। यह आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक लागू रहेगी। अतः शासन के समस्त विभाग एवं संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।
यहां होंगे निकाय चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकायों के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के 15 निकायों नगर पंचायत भैरमगढ़-भोपालपटट्नम-नरहरपुर-मारो-प्रेमनगर-कोंटा, नगर निगम बिरगांव-भिलाई-भिलाई चरौदा- रिसाली, नपा परिषद जामुल-खैरागढ़- बैकुण्ठपुर-शिवपुरचरचा-सारंगढ़ में आम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह नपा उप निर्वाचन के लिए 13 नगरीय क्षेत्रों नगर पंचायत देवकर-बसना-कुरूद-मगरलोड-उतई, नपा परिषद थानखम्हरिया-बेमेतरा-गोबरा नवापारा-कोण्डगांव-बड़े बचेली, नगर निगम राजनांदगांव-बिलासपुर और रायगढ़ में उप निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
नाम-निर्देशन पत्र तीन दिसम्बर तक जमा होंगे
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 नवम्बर 2021 को संबंधित नगरीय निकायों में निर्वाचन सूचना का प्रकाशन, सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों के सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नाम-निर्देशन पत्र तीन दिसम्बर के दोपहर तीन बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्रों के जांच का कार्य चार दिसम्बर को किया जाएगा और नाम वापसी की आखिरी तिथि छह दिसम्बर दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।
(TNS)