कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सार्वजनिक उपक्रमों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी अधिकारी को केवल प्रशासनिक लापरवाही के नाम पर तब तक दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक उस कार्य की जिम्मेदारी उसे औपचारिक रूप से सौंपी न गई हो। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अपने लेखा अधिकारी के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को पूरी तरह रद्द कर दिया। Read More





























