छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद के एक मामले में मानवीय संवेदनाओं और कानून की मूल भावना को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, भले ही बच्चा 'अवैध संतान' की श्रेणी में आता हो, फिर भी वह अपने पिता से भरण-पोषण पाने का कानूनी हकदार है। Read More





























