छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों को लेकर एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि नियमों के उल्लंघन पर समय की कोई वैधता नहीं होती। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पिछले 14 वर्षों से पदस्थ 70 सब-इंजीनियर्स की नियुक्तियां अवैध करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला केवल कर्मचारियों के भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी भर्ती प्रक्रिया, चयन समितियों और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। Read More





























