साथ ही कोर्ट ने सरकार को भी तहसीदारों के आवेदन पर विचार करने कमेटी का गठन करने कहा है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि उनका ट्रांसफर नियम के मुताबिक हुआ है या नहीं। फिलहाल स्टे मिलने के बाद तहसीलदार अपने मूल स्थान पर ही पदस्थ रहेंगे। Read More