सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के एडीसीपी दिशेष अग्रवाल और चंदन नगर टीआई इंद्रमणि पटेल द्वारा आरोपी अनवर हुसैन के खिलाफ झूठा हलफनामा देने पर कड़ी फटकार लगाई और इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी पक्षकार बनाया। कोर्ट ने पाया कि बताए गए आठ में से चार मामलों में अनवर का नाम ही नहीं था। अब कमिश्नर को 9 दिसंबर को विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें सभी संबंधित कार्रवाई का विवरण देना अनिवार्य होगा। Read More



























