छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के छह माह बीत जाने के बाद सामान्य भविष्य निधि (GPF) से किसी भी प्रकार की वसूली कानूनन अवैध है। कोर्ट ने इस आधार पर एक रिटायर्ड लेक्चरर के खिलाफ 12 साल बाद जारी किए गए वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। Read More

































