छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पति द्वारा पत्नी की वर्जीनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि अगर आपको नपुसंकता के आरोपों को गलत साबित करना है तो खुद का मेडिकल जांच करवा सकते हैं। Read More
हाईकोर्ट की पेंडेंसी पर टिप्पणी, कहा अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं जो रोज पेपर में फोटो छपती है जो काम है वो करें, जानें पूरा मामला