छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद ने एक अहम तलाक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बेरोजगार पति को ताने मारना और अपमानित करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए पति की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी। Read More