छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिला उपभोक्ता आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मृतक की पत्नी को 45 लाख 56 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति के बाद शब्दों के जाल में उलझाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं। Read More





























