इंदौर के 72 वर्षीय धन्नालाल पावेचा ने 699 रुपए के गलत बिजली बिल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में लड़ाई जीत ली। महीनों तक विभाग के चक्कर लगाने के बाद उन्होंने न्याय का रास्ता चुना। आयोग ने बिजली कंपनी को न केवल बिल सुधारने बल्कि धन्नालाल को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट के एवज में 5 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। उनकी जिद ने उपभोक्ता अधिकारों की जीत दर्ज कराई। Read More
































