छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी प्ले स्कूलों के संचालकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन में सभी को प्ले स्कूल लिखवाना अनिवार्य होगा। वहीं प्ले स्कूल में 3 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा। Read More


























































