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मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस पीपी साहू के बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दुर्ग डीजे के फैसले की कड़ी टिप्पणी करते हुए आदेश को रद कर दिया और याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने व बकाया वेतन का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। Read More