छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण पति का साथ छोड़ा है, तो उसे गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं मिलेगा। न्यायालय ने रायगढ़ निवासी एक महिला की अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। Read More






























