रावांभाठा स्थित मेटल पार्क क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान 9 स्लैग क्रशर इकाइयां, 1 बाइंडिंग वायर यूनिट और 1 स्टील फर्नीचर इकाई बिना वैध अनुमति और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संचालित पाई गईं। इन 11 इकाइयों के विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) के तहत कार्रवाई की गई। Read More





























