छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (EMRS) में शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक पदों पर हो रही सीधी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से अपनी सेवाएँ दे रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण होगा। जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर उचित वरीयता दी जाए। Read More





























