छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल विभागीय औपचारिकताओं या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के नाम पर अपील दायर करने में होने वाली अत्यधिक देरी को माफ नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त द्वारा 121 दिनों के विलंब से दायर रिट अपील को खारिज कर दिया है। Read More





























