RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकर ने चुनावी साल में बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी है। इससे अगर आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं तो जरा भत्ता पाने के नियम और शर्तें जरूर जान लें। हो सकता है कि नियम और शर्तें जानने के बाद आपकी खुशी गायब हो जाए। शर्तें ऐसी हैं कि आपकाे बेरोजगार होते हुए भी भत्ते से हाथ धोना पड़ सकता है।
सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद प्रदेश के हर जिले के रोजगार कार्यालयों में युवाओं की भीड़ बढ़ गई है। प्रदेश के रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों के अब तक हुए पंजीयन की संख्या 18 लाख 78 हजार से ज्यादा है। बेरोजगारों के इन आंकड़ों की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में विधानसभा में दी थी। बेरोजगारों की इस फौज को देखकर ही शायद सरकार ने भत्ता पाने के लिए पात्रता की शर्तें सख्त कर दी हैं। बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी तमाम अन्य जानकारी के लिए तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
आइये जानते हैं क्या हैं नियम और शर्तें
– छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
– हर 6 महीने में भत्ता पाने वाले की जाँच होगी।
– अपात्र होने पर भत्ता पा रहे हितग्राहियों को नोटिस थमाया जाएगा।
– आवेदक को 12वीं पास होना जरूरी है।
– आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना जरूरी है।
– 12वीं पास का एक वर्ष पुराना पंजीयन ही मान्य होगा।
– इनकम टैक्स भरने वाले युवा बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
– एक परिवार से एक ही युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
– यदि परिवार में द्वितीय व तृतीय श्रेणी में कोई सरकारी नौकरी कर रहा हैं तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
– आवेदक के परिवार में यदि कोई पूर्व या वर्तमान मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर और जिला पंचायत के अध्यक्ष है तो वह भी भत्ते के लिए अपात्र होगा।
– इतना सब करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता 2 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा।
भत्ता पाने के पात्र युवाओं को मिलने वाले फायदे
– बेरोजगारी भत्ता पाने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।
– आगे रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।