RAIPUR NEWS. बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य बघेल ने अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

एसीबी कोर्ट के फैसले के बाद चैतन्य बघेल को अब जेल में ही रहना होगा। इस मामले में बघेल पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी और भ्रष्टाचार में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।

इसी तरह कोयला घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी जयचंद कोसले की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोयला परिवहन और कमीशनखोरी के आरोपों से जुड़े इस केस में जांच एजेंसियों ने मजबूत सबूत पेश किए थे, जिसे अदालत ने पर्याप्त माना।

कोयला घोटाला में नवनीत तिवारी और देवेंद्र डडसेना के खिलाफ चालान पेश
कोयला घोटाले में जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवनीत तिवारी और देवेंद्र डडसेना के खिलाफ विशेष अदालत में चालान पेश किया है।

सूत्रों के मुताबिक, सूर्यकांत तिवारी की डायरी में इन दोनों के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिला था, जिससे इनकी संलिप्तता सामने आई। दोनों पर कोयला परिवहन और अवैध लेनदेन में करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है।

EOW की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। जांच एजेंसियां अब इस मामले में अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस घोटाले में और गिरफ्तारियां संभव हैं।