JANJGIR NEWS. छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और कोसमंदा के पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ चांपा थाने में FIR दर्ज की गई है। दोनों पर सहकारी प्रबंधन समिति से 42 लाख 78 हजार रुपये आहरण का आरोप लगा है।

जानकारी के मुताबिक विधायक बनने से पहले बालेश्वर साहू कोसमंदा सहकारी समिति में पूर्व में समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान उन्होंने गौतम राठौर के साथ मिलकर गड़बड़ी की थी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर 42 लाख 78 हजार रुपये आहरण कर लिया। इस घोटाले के वक्त गौतम राठौर कोसमंदा में विक्रेता के पद पर कार्यरत थे। इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद चाम्पा पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है।

पहले भी हो चुकी है FIR
कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर पहले भी FIR दर्ज की गई थी। पड़ोसी से मारपीट और गोली मारने की धमकी देने पर केस दर्ज हुआ था। जांच में सही पाए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि जमानती होने के कारण विधायक को मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। वहीं अब सहकारी समिति में गड़बड़ी करने का नया मामला सामने आया है।

जानिए क्या पूरा मामला
दरअसल, दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराया था कि वर्ष 2015- 2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान आवेदक किसान को 50 एकड़ जमीन में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की सलाह दी थी, जिसके बाद आवेदक के एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया और वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। यही नहीं आरोपियों ने आवेदक व उनकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रूपये आहरण कर लिये।

पुलिस जांच में पाया गया कि समिति प्रबंधक रहने के दौरान बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उनकी मां जयतिन शर्मा व पत्नी नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से खुद को लाभ पहुंचाया। आरोपियों के खिलाफ अपराध सदर धारा 420, 468, 467, 471,34 भादवि. का थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है।
