RAIPUR NEWS. राजधानी रायपुर के बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आरोपी तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी समेत तुषार पंजवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 3 महीने में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। स्पेशल जज एट्रोसिटी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में सजा सुनने के बाद कोर्ट में भी आरोपियों ने हंगामा किया। इतना ही नहीं पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को भी अपशब्द कहे।
इस मामले में 28 गवाहों की कोर्ट में ही गवाही हुई है। 13 अक्टूबर 2024 को यश शर्मा का अपहरणकर सिगरेट से दागकर और चाकू मारकर घायल किया था। यश शर्मा को 2 दिन बाद गंभीर हालत में घर के बाहर फेंककर आरोपी फरार हुए थे। गंभीर चोटों के कारण वह करीब तीन महीने तक अस्पताल में इलाज के बाद दम तोड़ दिया था। इस घटना के बाद राजेंद्र नगर थाना में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में आरोपी जेल में बंद हैं, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गवाहों को धमकाने की कोशिश की गई।
इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि यह भी दर्शाया कि आरोपी जेल में रहते हुए भी मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। गवाहों को धमकाने की घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोर्ट परिसर और गवाहों के आवागमन पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी।
वहीं पुलिस ने यह भी बताया था कि आरोपी और उनके सहयोगी किसी भी तरह से जांच और गवाही प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायपालिका और प्रशासन दोनों ने सतर्कता बरती। अदालत ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पुलिस से मामले में सक्रियता बरकरार रखने को कहा गया । यश शर्मा हत्याकांड में कई गवाहों की गवाही दर्ज की गई।
अधिकारियों का कहना है कि किसी भी धमकी या गवाह को डराने की कोशिश को गंभीर अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस और प्रशासन का लक्ष्य है कि गवाह खुलकर अपना बयान दें और न्यायिक प्रक्रिया पर किसी भी तरह का दबाव न बने। इससे पहले भी आरोपी जेल से बाहर रहकर मामले में हस्तक्षेप की कोशिश कर चुके थे।