RAIPUR NEWS. नीट, जेईई व यूपीएससी जैसे कड़े नियम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने भी लागू कर दिए हैं। दरअसल, बिलासपुर के एक केंद्र में रविवार को पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आने के व्यापमं ने बदलाया किया है। इसके अनुसार व्यापमं की परीक्षाओं में अब जूते पहनकर आने पर रोक रहेगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनकर आना होगा। इसी तरह आधी बांह के कपड़े ही मान्य किए जाएंगे। कान में ज्वेलरी पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। व्यापमं ने इसे परीक्षाओं में बैन किया है।
इस नए नियम के अनुसार ही 20 जुलाई को होने वाली सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा होगी। इसी तरह अब परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। पहले व्यापमं की परीक्षा के लिए जो समय निर्धारित था उस समय तक एंट्री दी जाती थी। जैसे, यदि कोई एग्जाम सुबह 10 बजे से है तो मेन गेट 9:45 बजे बंद हो जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े ही परीक्षा के लिए मान्य है। वहीं, परीक्षा शुरू होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्त होने के आखिरी आधे घंटे में केंद्र से बाहर जाने की मनाही है।
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परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। इन परीक्षाओं में जिस तरह से कपड़े पहनने, जूते, आभूषण आदि को लेकर गाइडलाइन है, उसी तरह का नियम यहां भी लागू होगा। व्यापमं की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जांच अब मेटल डिटेक्टर से भी होगी। पहले सिर्फ हाथों से तलाशी ली जाती थी। परीक्षा शुरू होने के बाद पुलिस कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर तथा बाहर का भी निरीक्षण करेंगे।
इसके अलावा कई और बदलावा किए गए हैं। इसके अनुसार एग्जाम हॉल में फुसफुसाना, चिल्लाना, बातें करना या हाव-भाव से इशारे करने पर परीक्षार्थियों को एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी से दिए गए निर्देशों का पालन न करना, दुर्व्यवहार करना या विवाद करने पर भी कार्रवाई होगी। रविवार को आयोजित पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आने के बाद व्यापमं की ओर से अनुचित साधनों से संबंधित सूचना फिर जारी की गई है।
इसके अनुसार परीक्षा के दौरान किन कार्यों को करने की मनाही है। फरवरी 2023 में यह अधिसूचना जारी हुई थी। इसके अनुसार अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका की अदला बदली करना, परीक्षा के दाैरान अपने पास डिजिटल गैजेट रखना, संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना अनुचित साधन माना जाएगा। इस तरह से संबंधित परीक्षार्थी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, दो वर्ष के लिए व्यापमं की परीक्षा देने पर रोक लगा दी जाएगी। एफआईआर के अलावा अन्य कार्रवाई का भी प्रावधान है।