NEW DELHI NEWS. देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसा करने पर उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के वही लाभ मिलेंगे, जो रेगुलर रिटायरमेंट पर मिलते हैं। इसके मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जो वीआरएस लेना चाहते हैं, उन्हें तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा।
इसके अनुसार यदि इस अवधि में नियुक्ति प्राधिकारी उनका आवेदन अस्वीकार नहीं करता है, तो नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद कर्मचारी खुद रिटायर हो सकते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता है या सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद एनपीएस के तहत लाभों के भुगतान को स्थगित करना चाहता है तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2015 के अनुसार विकल्प प्रयोग कर सकेगा।
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अगर नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने के पीरियड में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता है तो सेवानिवृत्ति स्वीकृत मानी जाएगी। रिटायरमेंट का नोटिस देने के बाद कर्मचारी इसे वापस नहीं ले सकेगा, जब तक कि विशेष अनुमति प्राप्त न हो। नोटिस वापसी के लिए अनुरोध कम से कम 15 दिन पहले करना होगा। नए नियमों से कर्मचारियों को वीआरएस स्कीम पर ज्यादा लचीलापन और फ्यूचर प्लानिंग का मौका मिलेगा। वे रिटायरमेंट का सही वक्त खुद तय कर सकेंगे।