NEW DELHI. रेलवे स्टेशन में अपने दोस्त या सगे संबंधियों को लाने-छोड़ने वालों के लिए एक राहत की खबर मिली है। दअरसल, इंडियन रेलवे प्लटेफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम को सस्ता करने जा रहा है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम और स्टेशनों पर बैटरी से चलने वाली कार व अन्य सेवाएं टैक्स फ्री होंगी। यह फैसला जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में हुआ है।
इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों के बाहर बने हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को हर माह 20,000 रु. तक की सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री और काउंसिल की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया, जीएसटी पंजीकरण के लिए अब पूरे देश में आधार से बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य होगी। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावों को रोकने में मदद मिलेगी।
आम बजट के बाद अगस्त के अंत तक काउंसिल की एक और बैठक होगी। स्टील, एल्युमिनियम के मिल्क केन पर अब समान दर से 12% जीएसटी लगेगा। सभी तरह के िस्प्रंकलर पर 12% जीएसटी देना होगा। वहीं, जीएसटीआर-4 दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
जानकारी के अनुसार जीएसटी एक्ट की धारा 73 के तहत टैक्स के डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का फैसला। कार्टन बॉक्स और डिब्बों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की गई। इससे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को फायदा। मौजूदा अवधि में टैक्स की जानकारी देने के लिए जीएसटीआर-1ए फॉर्म भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं, उर्वरक पर टैक्स छूट की सिफारिश दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रिसमूह को भेज दिया गया है। वर्तमान में, उर्वरकों पर 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18% है।
वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 30 नवंबर 2021 तक दायर किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 मानी जा सकती है।