BILASPUR.रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों की खबरों पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में रेलवे को नोटिस जारी किया था। जिसका जवाब रेलवे ने दिया। रेलवे ने कहा कि रेल लाइन के दोनों तरफ ब्लॉक करने और सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। जो ध्यान रखते है। लेकिन हाईकोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने रेलवे को कहा कि यदि रेल पटरी पर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा।
बता दें, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेलवे ट्रैक पार करने वाले बच्चों की जान खतरे में होने को लेकर संज्ञान में लिया है। रेलवे इस मामले में कड़ा रूख बरत रही है। किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती है। जिसके लिए रेलवे से इसके लिए जवाब मांगा था। रेलवे ने कहा कि लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए आगामी वर्ष 2024 मार्च में फुट ओवरब्रिज का निर्माण कर लिया जाएगा। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
दुर्घटना का जिम्मेदार रेलवे होगा
इस जनहित याचिका की सुनवाई चीप जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच कर रही है। उन्होंने रेलवे से कहा कि रेलवे लाइन पर कोई भी जान जाती है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार होगा। रेलवे को इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए रेलवे अफसरों को निर्देश दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर कोई भी न जाए इसका भी ध्यान रेलवे को ही रखना होगा।
2024 में बन जाएगा निर्माण कार्य
रेलवे पर कोर्ट ने नाराजगी इसलिए भी जाहिर की कि वहां पर एफओबी का निर्माण अटका हुआ है। 25 मीटर का निर्माण कार्य पांच साल में पूरा नहीं हो पाया है। रेलवे के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर डिवीजन इंजीनियर ने शपथ के साथ जवाब भी दिया है। रेलवे की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडर ब्रिज का निर्माण किया है।