DURG.छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान आबकारी अधिनियम के तहत शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने ड्राई डे की घोषणा दुर्ग कलेक्टर ने की। यहां पर चुनाव दूसरे चरण में होने वाले है। जिसको ध्यान रखकर दो दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दी गई है।
बता दें, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आबकारी अधिकनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 15 नवंबर से 17 नवंबर को मतदान पूर्ण होने तक शुष्क अवधि घोषित किया है।
जिले भर में रहेगा लागू
कलेक्टर के द्वारा घोषित शुष्क अवधि जिले भर में लागू होगा। जिसमें समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, होटल-बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की थोक व फुटकर दुकानों एवं भंडारण भांडागार भिलाई को बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया है।
15 को शाम से होगा लागू
कलेक्टर के जारी आदेश के मुताबिक 15 नवंबर को शाम पांच बजे से 17 नवंबर यानी की मतदान का कार्य पूर्ण होने के बाद शाम तक शुष्क अवधि होगा। इस दौरान कोई भी मदिरा या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
पहले चरण के लिए 5 नवंबर से लागू
इसी तरह पहले चरण के मतदान 7 नवंबर को होने है। इसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने 5 नवंबर शाम 5 बजे से मतदान होने के दिन 7 नवंबर को शाम पांच बजे तक शुष्क अवधि होगा।