BILASPUR. छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में अब 21 साल से कम उम्र के युवक-युवतियां बार नहीं जा पाएंगे। बिलासपुर पुलिस ने इस संबंध में 18 बार संचालको को नोटिस भी जारी कर दिया है। जिसमें यह साफ़ कर दिया गया है कि यदि 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को यदि बार में शराब दिया जाता है। तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार संचालकों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

बिलासपुर पुलिस ने बार संचालकों को नोटिस जारी करके कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को किसी भी परिस्थिति में शराब न दिया जाए, और उनके उम्र की पुष्टि आधार कार्ड अथवा कसी भी आधिकारिक दस्तावेज से की जाए। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वह जेल भी जा सकते हैं। साथ ही रात के 12 बजते ही बार को तुरंत बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं करने पर बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनके बार का लाइसेंस भी निरस्त करने की कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी।

बढ़ते आपराधिक मामलों की वजह से लिया गया निर्णय
एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि शहर में 18 बार संचालको को नोटिस जारी किया गया है, इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते आपराधिक वारदातों को रोकना है। शहर में बढ़ते आपराधिक मामलों में ज्यादातर नाबालिग सामने आ रहे हैं, वह नशे की हालत में गुंडागर्दी, मारपीट जैसी घटना को अंजाम देते हैं।

जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि कुछ बार संचालक नाबालिगों को भी बार में एंट्री देते हैं, इसके बाद उन्हें शराब परोसी जाती है। बार संचालकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दे दी गयी है कि अब यदि 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बार में शराब दी जाएगी या दोपहर 12 से रात 12 के समय से अधिक बार खुला रहेगा तो संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।







































