रायपुर। लगभग दो दशक पुराने मामले में मुआवजे के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संपत्ति कुर्क करने पर जिला कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। मुआवजे को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 23 जून तय की है।
यूनिवर्सिटी के 17 साल पुराने मामले पर राहत के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां कुर्की पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि किसानों की जमीन के अधिग्रहण मामले में कोर्ट ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव की गाड़ियां कुर्क की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता राजेश पांडेय ने कुर्की की कार्रवाई रोकने व सुनवाई की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन लगाया था।
शुक्रवार को जिला कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इससे बड़ी राहत मिली है। मुआवजे की व्यवस्था के लिए अब समय मिल जाने के बाद विश्वविद्यालय ने राहत की सांस ली है। वहीं कुर्क की गईं गाड़ियां कोर्ट के कब्जे में है। चूंकि मामले को लेकर राज्य शासन सुप्रीम कोर्ट गया है ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
मामले पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 2017 में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोर्ट का आदेश हुआ था। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 180 दिन के भीतर मामला निपटाने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मामला फिर कोर्ट पहुंचा।
इधर किसानों ने मुआवजे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। मामले पर फिर बार-बार कोर्ट से मिले नोटिस का सही जवाब विवि प्रबंधन द्वारा नहीं दे पाने की वजह से कुर्की की कार्रवाई की स्थिति बनी। रविवि कर्मचारी संघ का कहना है कि कुर्की में कुलपति की गाड़ी ले जाने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है।
(TNS)