RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि एवं संपत्ति पंजीयन से जुड़ी गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने 11 जिलों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों पर विचार करते हुए संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया है। इससे आम नागरिकों को संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में राहत और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है।

राज्य शासन ने 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर व्यापक चर्चा के बाद प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

इन 11 जिलों में लागू होंगी संशोधित दरें
राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दी गई है।

18 फरवरी 2026 से प्रभावशील
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें इन सभी 11 जिलों में 18 फरवरी 2026 से लागू होंगी। इससे भूमि और संपत्ति के मूल्यांकन को वास्तविक बाजार दरों के अनुरूप करने में मदद मिलेगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

आम नागरिक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों के प्रस्ताव प्राप्त होते ही उनकी संशोधित दरें भी जारी की जाएंगी।




































