RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में जमीनों की बढ़ी हुई सरकारी गाइडलाइन रेट को लेकर सरकार ने राहत देनी शुरू कर दी है। 20 नवंबर 2025 को जारी गाइडलाइन रेट में कटौती करते हुए दो जिलों के लिए नई गाइडलाइन रेट जारी की गई है। ये रेट रायपुर और रायगढ़ जिलों के लिए जारी की गई है।

रायपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग गाइडलाइन रेट जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन रेट 400 से 500 गुना तक बढ़ा दिया गया था। उसे कम कर दिया गया। अधिकांश गांव, जहां प्लॉटिंग नहीं हो रही है या फिर नई कॉलोनी या बसाहट नहीं शुरू हुई है, वहां जमीन की अधिकतम गाइडलाइन रेट 20 नवंबर से पहले जारी गाइडलाइन रेट के दोगुना तक रखा गया है। यानी जो रेट 400 से 500 परसेंट बढ़ गई थी, उसे 100 फीसदी तक रखा गया है।

हालांकि, प्लाटिंग वाले गांवों में या फिर जहां पहले से काफी कम रेट था, वहां की रेट अब भी 100 फीसदी से ज्यादा है। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ी हुई गाइडलाइन रेट में कटौती की गई। यहां भी अधिकांश जगहों पर गाइडलाइन रेट को घटाकर, 20 नवंबर 2025 की गाइडलाइन रेट से दोगुने के भीतर रखने की कोशिश की गई है।

नई गाइडलाइन रेट आज यानी 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई है। इस नए आदेश के आधार पर माना जा रहा है कि प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी नई संसोधित गाइडलाइन रेट सरकार बहुत जल्द जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। वहीं, इस पहल को जनहितैषी बताते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे जनता को राहत देने वाल कदम बताया है।




































