RAIPUR NEWS. रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में शहर में बढ़ते नशे के चलन को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। खासकर नाबालिगों और युवाओं के बीच गांजा-चरस जैसे नशे के इस्तेमाल को रोकने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस के अनुसार, नशे की बढ़ती आदत के साथ चोरी, मारपीट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा देखा गया है। इसके कारण सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला लिया गया है।

रायपुर पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि युवा और नाबालिग इन उत्पादों का इस्तेमाल मादक पदार्थों के सेवन के लिए कर रहे हैं। पान दुकान, किराना, चाय की दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर इनकी आसान उपलब्धता के कारण नशे की लत तेजी से फैल रही थी। पुलिस का कहना है कि रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं। ये रसायन न सिर्फ नशे को बढ़ावा देते हैं, बल्कि लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन दे सकती है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि यह कदम युवाओं को नशे से बचाने और शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

इन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध
आदेश के तहत रायपुर नगरीय क्षेत्र में पान दुकान, किराना दुकान, चाय दुकान, कैफे, रेस्टोरेंट जैसे सभी जगहों पर रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश राज्य सरकार की 21 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत जारी किया गया है। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है।




































