KORBA NEWS. लग्जरी और सुरक्षा के दावों पर खरी उतरने में नाकाम रही कार कंपनियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले सुनाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इनोवा कार के गंभीर हादसे में एयरबैग न खुलने को विनिर्माण दोष और सेवा में गंभीर कमी मानते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को कार मालिक को 61 लाख रुपए से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग के अनुसार, महंगी गाड़ियों की खरीद का मुख्य कारण सुरक्षा होता है। ऐसे में जब गंभीर दुर्घटना के दौरान एयरबैग जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर काम न करें, तो यह उपभोक्ता के साथ सीधा अन्याय है। मामला 23 अप्रैल 2023 का है। कोरबा के व्यापारी अमित अग्रवाल रायपुर से कोरबा लौटते समय ग्राम तरदा के पास हादसे का शिकार हो गए।

इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में इनोवा कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। हादसा बेहद गंभीर था, लेकिन कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला। अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज रायपुर व हैदराबाद में कराया गया, जिस पर करीब 36.83 लाख रुपए खर्च हुए। इलाज के भारी खर्च और एयरबैग फेल होने को लेकर कार मालिक सुमित अग्रवाल ने पहले जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

जिला आयोग के एकपक्षीय फैसले के बाद टोयोटा ने राज्य आयोग में अपील की, लेकिन आयोग ने कंपनी के सभी तर्क खारिज कर दिए। आयोग ने कहा कि हादसे की गंभीरता, वाहन की क्षति और चोटें यह साबित करती हैं कि एयरबैग का न खुलना तकनीकी और विनिर्माण दोष है। आयोग ने स्पष्ट किया कि महंगी कार सुरक्षा के लिए खरीदी जाती है और ऐसे समय में सुरक्षा उपकरण न काम करना सेवा में गंभीर कमी है।

बता दें कि उपभोक्ता आयोग में अब ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग की सुविधा से उपभोक्ता ऑनलाइन केस दर्ज कर सुनवाई में भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-जागृति एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद वे अपने केस नंबर से केस का स्टेटस, सुनवाई के आदेश, हियरिंग में भी जुड़ सकते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ने से उपभोक्ता आयोगों में केसों की संख्या बढ़ी है।
































