INDORE NEWS. इंदौर के चंदननगर थाने की पुलिस पॉक्सो केस में आरोपी के बेटे को 30 घंटे हिरासत में रखकर पीटने का आरोप झेल रही है। नाबालिग से शोषण के आरोपी रियल एस्टेट कारोबारी संजय दुबे को पकड़ने के बजाय उसके इंजीनियर बेटे राजा को हथकड़ी पहनाकर थाने में बिठा दिया गया।

हाईकोर्ट ने टीआई को किया तलब
हाईकोर्ट ने इसे गंभीर बताते हुए थाना प्रभारी को आज यानी 4 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज लेकर पेश होने का आदेश दिया है। बताते चलें कि 12 नवंबर को एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर 62 साल के संजय दुबे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज हुआ।
पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ पाई। इसके चलते दबाव बनाने के लिए 27 नवंबर रात को पुलिसकर्मी खुद को क्राइम ब्रांच बताकर राजा को उठा ले गए और डेढ़ दिन तक थाने में रखा। परिवार का कहना है कि इस दौरान राजा को हथकड़ी लगाई गई और प्रताड़ित किया गया।

परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
राजा के साले आकाश तिवारी ने वकील नीरज सोनी से 28 नवंबर को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। थाने में हथकड़ी लगे राजा की फोटो-वीडियो कोर्ट में पेश किए। कानून कहता है कि पूछताछ के नाम पर लंबी हिरासत गैरकानूनी है और आरोपी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी। मामले के कोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने राजा को छोड़ दिया।

कोर्ट ने लगाई जांच अधिकारी को फटकार
पहली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दो दिसंबर की सुनवाई में जांच अधिकारी संध्या निगम ने कहा कि वे छुट्टी पर थीं, जवाब थाना प्रभारी देंगे। कोर्ट ने सवाल किया कि पूछताछ के नाम पर किसी को 30 घंटे कैसे बिठा लिया।

अब थाना प्रभारी को पूरे वक्त का फुटेज लेकर हाजिर होने को कहा गया है। राज्य सरकार के वकील को भी इसे सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है।


































