RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों के बाद अब चार और जिलों में संशोधित दरें प्रभावी होने जा रही हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे।

इन्हीं निर्देशों के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण करते हुए विस्तृत चर्चा की गई। समग्र परीक्षण के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने चारों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी प्रदान कर दी।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें उपरोक्त चारों जिलों में 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य के अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी किए जाने की जानकारी दी गई है।




































