RAIPUR NEWS. राजधानी में बकाया ई-चालान रखने वाले वाहन स्वामियों के लिए अब राहत और सख्ती दोनों साथ-साथ हैं। 14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई सीधे वाहन जब्ती तक पहुंच सकती है। जिन वाहन स्वामियों ने अब तक अपने ई-चालान का भुगतान नहीं किया है और जिनके प्रकरण न्यायालय में ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके मामलों का निराकरण 14 मार्च को होने वाली लोक अदालत में किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर हो सकता है।

यदि लोक अदालत में भी प्रकरण लंबित रह गए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में मामला रखने के लिए 10 मार्च तक नजदीकी यातायात थाने में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी ई-चालान ही इस लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे।

लंबित मामलों वाले वाहन स्वामियों को मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी और व्हाट्सऐप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी। डीसीपी ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित पाए गए तो संबंधित वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन से संबंधित सभी सेवाएं और कार्य बाधित हो सकते हैं।

अब यहां करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
- यातायात थाना तेलीबांधा – तेलीबांधा थाना भवन के ऊपर
- यातायात थाना भाठागांव – बस स्टैंड परिसर
- यातायात थाना शारदा चौक – हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास
- यातायात थाना फाफाडीह – गंज थाना भवन, फाफाडीह चौक
- यातायात थाना भनपुरी – व्यासतालाब तिराहा, बिलासपुर रोड

- यातायात थाना टाटीबंध – टाटीबंध चौक के पास
- यातायात थाना पंडरी – पुराने बस स्टैंड गेट के पास
- यातायात थाना पचपेड़ीनाका – ब्रिज के नीचे
- यातायात मुख्यालय कालीबाड़ी – यातायात कार्यालय


































