RAIPUR NEWS. चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) ने विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) 2026 के तहत दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि को छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ा दिया है। आयोग ने यह निर्णय विभिन्न राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या और तकनीकी तथा प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार के लिए अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से बढ़ाकर 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) कर दी गई है। वहीं तमिलनाडु और गुजरात में SIR फॉर्म जमा कराने की समयसीमा 14 दिसंबर 2025 (रविवार) थी, जिसे आयोग ने बढ़ाकर 19 दिसंबर 2025 तक कर दिया है। इसका मतलब है कि इन राज्यों के हितधारकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और जमा कराने के लिए पांच दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

उत्तर प्रदेश में SIR की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 (बुधवार) कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों के नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जमा कर दें और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण सुधारने की प्रक्रिया पूरी करें।

उत्तर प्रदेश प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए आयोग से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया था। इस अतिरिक्त समय के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का पुनः सत्यापन कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि आयोग द्वारा अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की घोषित तिथियों में संशोधन कर दिया गया है। नए अनुसार, गणना अवधि अब 26 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक रहेगी।

इसके बाद, 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंततः उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी सत्यापित कर आवेदन जमा करें ताकि आगामी चुनावों में सभी योग्य मतदाता मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकें।



































