INDORE NEWS. इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में सक्रिय शातिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 14 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इनमें 5 कुख्यात आरोपियों को 6 माह के लिए इंदौर नगरीय, देहात और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से जिलाबदर किया गया है।

जिलाबदर किए गए ये आरोपी
वहीं, 9 अन्य बदमाशों को निर्धारित अवधि तक संबंधित थाने में नियमित हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं। एडीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि आरिफ उर्फ काट डालू बेग, दिलीप बकावले, राजा उर्फ कचौरी श्रीवास, कान्हा उर्फ मोहित जरिया और रोहन उर्फ पॉपकॉर्न कदम को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिलाबदर किया गया है।
ये सभी आरोपी खजराना, एमआईजी, परदेशीपुरा और तेजाजी नगर थानाक्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के कई गंभीर प्रकरण पहले से दर्ज हैं।

लगातार कर रहे थे अपराध
पुलिस के मुताबिक, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी ये लोग लगातार झगड़ा, मारपीट, धमकाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। इन आरोपियों की वजह से आम लोगों की शांति भंग हो रही थी। लिहाजा, इन्हें 6 माह के लिए शहर और आस-पास की सीमाओं से बाहर किया गया है।

इन्हें थाने में देनी होगी हाजिरी
साथ ही 9 अन्य आदतन अपराधियों गोलू उर्फ गुलरेज, रोहित उर्फ कालू, सागर उर्फ छोटू, मोहक उर्फ मोनू, गोलू उर्फ अकबर, गब्बर उर्फ राजेश चिकना, लाल उर्फ रंजन, विजय उर्फ राजू और अजीजुद्दीन पर निर्बंधन की कार्रवाई की गई है यानी इन्हें थाने में आकर हाजिरी देने के आदेश दिए गए हैं।

इनमें कुछ को 1 वर्ष और कुछ को 6 माह तक की अवधि के लिए रोज या निर्धारित समय पर थाने में हाजिर होना होगा। आदेश की शर्तों के तहत ये आरोपी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और न ही शहर की लोकशांति भंग करने जैसा कोई कृत्य करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में शासन पक्ष की पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने की।



































