RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी-बिक्री बढ़ती जा रही है। इससे रजिस्ट्री के दौरान बहुत समय लगता है। इससे थोड़ी राहत देने सरकार ने नई व्यवस्था बना दी है। इसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब भुईंयां पोर्टल से ही जमीन का ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा। प्रदेश में दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीयन वर्ष 2017 से किया जा रहा है। भुईंयां से किसानों को नक्शा, खसरा की प्रति भी ऑनलाइन मिल रही है।
दरअसल, विक्रेता के स्वामित्व के वेरीफिकेशन के लिए पंजीयन साफ्टवेयर का भुईंयां के साथ इंटीग्रेट किया गया है। दस्तावेज में दी गई जानकारी राजस्व विभाग के डेटा से ऑनलाइन मिलान होने पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। दरअसल, राजस्व विभाग के साफ्टवेयर में ऑटो म्यूटेशन का प्रावधान है। इसके कारण जमीन की रजिस्ट्री होने के साथ ही खसरे का बटांकन अपने आप हो जाता है और नया बी-1 बन जाता है। इसमें क्रेता और विक्रेता की जमीन की जानकारी सेल्फ अपडेट हो जाती है।
प्रदेश में रजिस्ट्री को पूरी तरह पेपरलेस किया गया है। भुईंयां पोर्टल पर भूमि का बी-1, खसरा एवं नक्शा आदि ऑनलाइन उपलब्ध है और मान्य भी है। ऐसे में पंजीयन के लिए ऋण पुस्तिका या किसान किताब की जरूरत नहीं है। इस संबंध में पंजीयन महानिरीक्षक ने सभी जिलों के जिला पंजीयक को पत्र लिखा है।
कृषि भूमि के राजस्व दस्तावेजों की प्रविष्टियों को दर्ज कर किसानों को ऋण पुस्तिका जारी की जाती है। इसके अलावा किसानों को समय-समय पर दिए जाने वाले ऋण, बंधक आदि का रिकार्ड भी ऋण पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। ऋण पुस्तिका की कमी अथवा अन्य कारणों से क्रेता किसानों को जमीन खरीदी बिक्री के बाद नई ऋण पुस्तिकाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन माध्यमों से होगा सत्यापन
अब जमीन रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका (भुईंयां पोर्टल पर सत्यापन) की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और सत्यापन भू-अभिलेखों के माध्यम से होगा।
ऑनलाइन सत्यापन: अब भू-अभिलेखों का सत्यापन भुईंयां पोर्टल जैसे सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से होगा, जिसमें आधार और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा।
सरलीकृत प्रक्रिया: इस बदलाव से प्रक्रिया सरल हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अब भौतिक ऋण पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी।
आवश्यक दस्तावेज: प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और समग्र आईडी जैसे दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापन के लिए उपलब्ध होने चाहिए।