RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ की राजधानी रापुर में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। दरअसल, मोबाइल लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुढि़यारी थाना क्षेत्र में साल 2022 में हुई मोबाइल लूट की घटना के दोषियों को संभवत: पहली बार ऐसी सजा देने का फैसला लिया गया है। दोषियों ने युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे 13000 रुपए का मोबाइल लूट लिया था।
जानकारी के अनुसार आरोपी शेख शब्बीर उर्फ बाबू और आशीष मिर्झा उर्फ लियान उर्फ बाबू ने सितंबर 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले देवेंद्र साहू से चाकू की नोंक पर रेडमी कंपनी का मोबाइल लूट लिया था। जिसके बाद गुढियारी थाना में लूट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों आरोपियों को लूट और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बता दें कि 1 सितंबर 2022 को गुढि़यारी निवासी देवेन्द्र साहू मार्निंग वॉक पर निकला था। सुबह 5.30 बजे उसे अकेला देखकर गुढि़़यारी के रहने वाले शेख शब्बीर (24 साल) और आशीष मिर्झा ( 25 साल) ने एक्टिवा से पीछा किया और चाकू से हमला करके देवेन्द्र का मोबाइल लूटकर भाग गए। भागते समय देवेन्द्र ने वाहन का नंबर प्लेट नोट कर लिया था। इसी के आधार पर पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा था। अपर लोक अभियोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। इसलिए केवल चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या किसी समय घर से घूमने या कहीं जाने के लिए निकलता है और उस व्यक्ति के साथ लूटपाट करके धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति तथा उसके परिवार एवं आस-पास के लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपराध करने वाले को कम सजा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
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