RAIPUR NEWS. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ST/SC समुदाय की एक युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नबी आलम खान को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया।

आरोप के अनुसार, साल 2022 में गुढ़ियारी क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता को नबी आलम खान ने नौकरी, रहने के लिए मकान और विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना शुरू किया। आरोपी ने 15 जून 2022 से 9 सितंबर 2023 के बीच कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय प्रमाण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नबी आलम खान को दोषी पाया।अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने भरोसे और सामाजिक सुरक्षा को तोड़ने वाला अपराध किया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर दंड अनिवार्य है।

बिलासपुर में संपत्ति विवाद में तीन लोगों की हत्या के आरोपी की उम्रकैद बरकरार
इधर बिलासपुर में हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में सास और दो बच्चों की हत्या के दोषी आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।

मामला रायपुर जिले के उरला थाना क्षेत्र के बाना गांव का है, जहाँ आरोपी ने संपत्ति विवाद के चलते अपनी सास और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने आरोपी को तीनों हत्याओं के लिए उम्रकैद, और सबूत मिटाने के प्रयास के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने इस सजा के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन न्यायालय ने सभी तथ्यों, गवाहों और सबूतों का अवलोकन करते हुए पाया कि निचली अदालत का निर्णय न्यायोचित और साक्ष्य-आधारित है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती, विशेष रूप से जब मामला बच्चों और पारिवारिक सदस्यों की हत्या का हो।